NEET UG में OBC और EWS को आरक्षण के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस
NEET UG परीक्षा में OBC और EWS को आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली। मेडिकल के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2021) में OBC और EWS को आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा 27 फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का निर्देश देने की मांग की है।
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पहले भी दायर हुई थी याचिका
NEET UG 2021 परीक्षा से ठीक पहले भी एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें 12 सितंबर को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस याचिका को खारिज करने के बाद नीट परीक्षा 12 सितंबर को ही संपन्न हुई थी।
रोके लगाने से इनकार
एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन लिए जाने के निर्णय के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा, वह इस मामले में केरल सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं। पीठ ने उम्मीद जताई कि संबंधित अथॉरिटी की ओर से परीक्षा में एहतियात बरती जाएगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
20 सितंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले से दाखिल याचिका पर 6 सितंबर को नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नई याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पहले से लंबित याचिका के साथ मौजूदा याचिका को टैग कर दिया। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।