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हाई कोर्ट से JNU के छात्रों को बड़ी राहत, पुरानी फीस पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली: फ़ीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे जेएनयू के छात्रों को अदालत से बड़ी राहत मिली है. छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले छात्रों को अंतरिम राहत दी है.

मीडियो रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रजिस्ट्रेशन करने से बचे 10 फीसदी छात्रों को एक हफ्ते के अंदर पुरानी फीस पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इन छात्रों से कोई लेट फीस भी नहीं वसूली जाएगी. इस अंतरिम राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी. बता दें कि जेएनयू छात्रसंघ ने विंटर सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में देरी पर लेट फीस वसूलने के फैसले पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी. जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आइशी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून समेत अन्य पदाधिकारियों की ओर से याचिका दायर की गई थी.

क्या कहा अदालत नें
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शकधर की पीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस जारी किए. बता दें कि यो दोनों ही मामले के पक्षकारों में शामिल हैं.

याचिका में मसौदा हॉस्टल नियमावली रद्द करने के लिए निर्देश की मांग करते हुए आईएचए के फैसले को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना, अवैध और छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि हॉस्टल नियमावली में संशोधन जेएनयू कानून,1966 , अध्यादेश और छात्रावास नियमावली के प्रावधानों के विपरीत है.

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