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MP शिक्षक भर्ती में 27% OBC आरक्षण पर HC ने लगाई रोक, देखे पूरी डिटेल्स

एमपी शिक्षक भर्ती 2021 मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलीमठ और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की खंडपीठ ने की।

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपी शिक्षक भर्ती में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार के आरक्षण के आदेश पर रोक लगने के बाद एमपी शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। एमपी शिक्षक भर्ती 2021 मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलीमठ और न्यायमूर्ति वी के शुक्ला की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने 27% ओबीसी आरक्षण के मानदंड को लागू करने के बाद, लोक शिक्षण निदेशालय, डीपीआई द्वारा जारी इन शिक्षकों की चयन सूची पर रोक लगा दी थी।

डीपीआई द्वारा इस चयन सूची को जारी करने के बाद प्रबल प्रताप सिंह और कुछ अन्य लोगों द्वारा अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश एचसी ने ओबीसी कोटा में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। पूर्व में भी इसी मुद्दे से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य सांघी ने दलील दी।

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इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस ओबीसी कोटा को शामिल करने के बाद ऐसी सूची जारी करना उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। इसलिए इसे अवमानना ​​के रूप में भी देखा जाना चाहिए। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

एमपी शिक्षक भर्ती 2021 मामला अब 6 दिसंबर 2021 को एक और सुनवाई के लिए निर्धारित है। खंडपीठ ने एक नोटिस जारी कर राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। इसने कारण पूछा है कि 50% आरक्षण की सीमा क्यों पार की गई है। चूंकि चयन सूची पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, इसलिए आगे की कार्रवाई अभी ज्ञात नहीं है। उम्मीदवारों को सूची का एक हिस्सा एमपी शिक्षक भर्ती 2021 पर अगले आदेश प्राप्त होने तक यहां और आधिकारिक वेबसाइट पर चेक रखने की सलाह दी जाती है।

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