CBSE New Rule: 9वीं-10वीं में तीन भाषाएं होंगी अनिवार्य, 1 जुलाई से लागू होगा नया नियम
CBSE Language Policy: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना जरूरी होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होंगी। साथ ही कक्षा 10 में तीसरी भाषा (R3) की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। यह नियम NEP 2020 और NCF-SE 2023 के अनुसार लागू किया गया है।
नई दिल्ली। CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 और 10 की भाषा शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 15 मई 2026 को जारी एक परिपत्र में बोर्ड ने बताया कि संशोधित भाषा संरचना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम (NCF-SE) 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9वीं में छात्रों को तीन भाषाएं (R1, R2, R3) पढ़ना अनिवार्य होगा, जिनमें से कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। यदि कोई छात्र विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है, तो वह इसे तीसरी भाषा के रूप में तभी पढ़ सकता है जब पहले दो विषय भारतीय भाषाएं हों, या फिर इसे एक अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में भी लिया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट CBSE Academic पर देख सकते हैं।



