यूपी में कोरोना का खौफ, 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद, 11वीं-12वीं के बच्चों की चलेंगी ऑनलाइन क्लास
कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 10वीं तक के स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 2 हजार के पार पहुंच गई है। बुधवार को प्रदेश में 24 घंटों के भीतर कुल 2 हजार 38 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने सख्ती को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए यूपी में 10वीं तक के स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले कक्षा 10 वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मकर संक्रांति यानि 14 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान किया गया था।
वैक्सीनेशन के लिए ही बुलाए जाएं 11-12वीं के बच्चे-CM योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाए। 11-12वीं के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाए जाएं। शेष अवधि में 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी।
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‘वैक्सीन से मिलेगी सुरक्षा’
सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि कोविड की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए राज्य स्तर पर गठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाहकार पैनल से परामर्श के आधार पर व्यापक जनहित में सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। लोगों में अनावश्यक पैनिक न हों, उन्हें सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैरिएंट पूर्व के वैरिएंट्स की तुलना में बहुत कम नुकसानदेह है। वैक्सीन कवर ले चुके स्वस्थ-सामान्य व्यक्ति के लिए यह बड़ा खतरा नहीं है।
कक्षा 10वीं तक के सभी विद्यालयों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाए। 11-12वीं के बच्चों को केवल टीकाकरण के लिए ही विद्यालय बुलाए जाएं। शेष अवधि में 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ
जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल के लिए ये निर्देश
योगी सरकार की ओर से कहा गया कि वर्तमान में प्रदेश के किसी जनपद में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1000 से अधिक नहीं है। किंतु व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए।
शादियों में 100 से ज्यादा नहीं मेहमान
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। मास्क-सैनीटाइज़र की अनिवार्यता रहे। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से प्रातः 06 बजे तक लागू की जाए। यह व्यवस्था 06 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए।
हर रोज 3-4 लाख टेस्ट
टेस्टिंग के महत्व को देखते हुए हर दिन न्यूनतम तीन से चार लाख टेस्ट किए जाएं। निजी प्रयोगशालाओं को कोविड टेस्टिंग के लिए अधिकृत करने से पूर्व उनके पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं। क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य है। हर जिले के नोडल अधिकारी अपने संबंधित जिलों से संवाद करें। हर स्थिति पर सीधी नजर रखी जाए।