मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नए दिशा-निर्देश, नया ऑनलाइन सिस्टम 24 जुलाई से
नई दिल्ली।
देश के सभी मेडिकल संस्थानों को पीजी मेडिकल सीटों पर वर्ष 2020-21 में प्रवेशित विद्यार्थियों की संपूर्ण सूचना तय समय सीमा में काउंसिल को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। एमसीआई के प्रधान सलाहकार के हस्ताक्षरयुक्त नोटिफिकेशन सभी मेडिकल संस्थानों के प्रमुखों को जारी किया गया है। इसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज की हार्डकॉपी भेजने की जरूरत नहीं है।
नया ऑनलाइन सिस्टम 24 जुलाई से –
एमसीआई के प्रधान सलाहकार के हस्ताक्षरयुक्त नोटिफिकेशन के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए नया ऑनलाइन सिस्टम 24 जुलाई से कार्य करेगा। देशव्यापी मेडिकल संस्थानों को मेडिकल पीजी सीटों से संबंधित प्रवेश सूचना इस ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम पर अपलोड करनी होगी।
ये हैं मुख्य बिंदु –
- सभी सीटों पर प्रवेश नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर आवश्यक होंगे।
- कोई भी प्रवेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।
- काउंसिल द्वारा निर्धारित की गई सीटों की संख्या से अधिक प्रवेश वर्जित।
- प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काउंसिल द्वारा तय किए गए नियमों एवं मानकों की पालना वांछनीय है।
- विद्यार्थियों को संबंधित राज्य के नियमानुसार स्टाइपेंड जारी किया जाना भी आवश्यक है।
बता दें कि एक्सपर्ट्स के अनुसार 24 जुलाई से 10 अगस्त तक की अवधि में प्रवेश संबंधी सूचना अपलोड नहीं करने पर वर्तमान सत्र तथा आगामी शैक्षणिक सत्रों में काउंसिल द्वारा मेडिकल संस्थान को जारी की जाने वाली अनुमतियों एवं अनुशंसाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा यदि किसी मेडिकल संस्थान द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम पर मेडिकल पीजी सीट पर विद्यार्थी के प्रवेश से संबंधित गलत सूचना अपलोड की जाती है तो संस्थान के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।